हो जाइये सचेत! पैन कार्ड को आधार से लिंक ना करना पड़ सकता है महंगा

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अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो सचेत हो जाइए। इनकम टैक्स की धारा 1961 के तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है।

पहले आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2022 थी लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसे अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि 31 मार्च 2023 तक आप अपने पैन कार्ड का यूज पहले की तरह ही कर सकते हैं।

1 जुलाई के बाद कटेगा 1,000 रुपये का चालान
इससे पहले 31 मार्च 2022 से 30 जून 2022 तक पैन को आधार से लिंक करवाने पर 500 रुपये का चालान कटता था। लेकिन 1 जुलाई 2022 के बाद पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। आपको बता दें कि अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक ना कर पाने की स्थिति में 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड इनवेलिड हो जाएगा। अगर आप भी अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप यह काम आसानी से कर सकते हैं।

1.सबसे पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और Link Aadhaar पर क्लिक करें।
2. इसके बाद आप अपने पैन और आधार का नंबर एंटर करें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें।
3. अगर आपका पैन आधार से पहले से लिंक होगा तो आपके स्क्रीन पर ‘PAN is already linked with the Aadhaar or with some other Aadhaar’ लिखा आएगा।
4. यदि आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है और आपने एनएसडीएल पोर्टल पर चालान का पेमेंट किया है तो पेमेंट की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा वैलिडेट की जाएगी।
5. आपके पैन कार्ड और आधार के सही पाए जाने के बाद आपके पास एक पॉप अप नोटिफिकेशन “Your payment details are verified” आएगा।
6. इसके बाद सभी जरूरी डीटेल्स भरने के बाद आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का OTP आएगा जिसे आपको Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करके एंटर करना होगा।
7. अंत में अपने रिक्वेस्ट को सबमिट करने के बाद आप इसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं।

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