देहरादून। जनपद के विभिन्न न्यायालयों में विधिवतरूप से पंजीकरण कराए बिना न्यायिक कार्य करने वाले अधिवक्ता अब बक्शे नही जाएंगे।
जिला न्यायधीश ने स्पष्ट रूप से आदेश जारी कर दिए है।
गौरतलब है कि गतवर्षो से फर्जी अधिवक्ताओं की न्यायालय में तादाद बढ़ने से न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आपत्ति उठाई थी जिसपर न्यायालय जिला जज को कई बार अवगत कराया गया था। जिला न्यायधीश प्रदीप पंत ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए स्पष्ठ आदेश जारी कर दिये है कि विधिवत रूप से जो व्यक्ति पंजीकृत अधिवक्ता नही है और जनपद के विभिन्न न्यायालयों में अपने को अधिवक्ता दर्शाकर कार्य कर रहे है व्यक्ति न्यायालयों की पत्रावली ,अभिलेखों व दस्तावेजो का अवलोकन करने के लिए अधिकृत नही है। दोषी पाये जाने पर ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।