गैस उपभोक्ताओं के लिए सरकार का नया एलान……

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उत्तराखण्ड। गैस उपभोक्ताओं को अब लेना होगा गैस एजेंसियों के होम डिलिवरी करने वालो से 190 रुपए का पाईप। अगर ऐसा करते है तो हादसा होने पर सरकार देगी 5 लाख का मुआवजा।

अगर आप बाजार से पाइप खरीदकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हादसा होने की स्थिति में किसी प्रकार का क्लेम नहीं मिलेगा। इंडियन ऑयल के फील्ड अधिकारी ने बताया कि एक सुरक्षा होज (पाइप) की आयु लगभग 5 वर्ष होती है। इसे देखते हुए बड़े स्तर पर सुरक्षा होज रिप्लेसमेंट ड्राइव का आयोजित किया जा रहा है।

डिस्ट्रीब्यूटर को निर्देश दिए गए हैं कि वे घर-घर जाकर हर ग्राहक जिनकी सुरक्षा होज को 5 साल हो गए है, बदलने के लिए राजी करें। ग्राहक को सिर्फ सुरक्षा होज की कीमत देनी है इसके अलावा कोई सर्विस चार्ज नहीं देना है।

10 लाख तक मिलता है मुआवजा: कुमाऊं में इंडेन की 49 एजेंसियों में करीब पांच लाख उपभोक्ता हैं। इसमें से एक लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके कनेक्शन को पांच साल पूरे हो चुके हैं। इसमें से करीब 8 हजार हल्द्वानी गैस एजेंसी के हैं। अधिकारियों के अनुसार गैस सिलेंडर से होने वाले हादसे पर 10 लाख तक का मुआवजा मिलता है। हादसे के अनुसार रकम बढ़ और घट भी सकती है।

यह अभियान पूरे कुमाऊं में चल रहा है। अगर कोई एजेंसी से पाइप नहीं बदलता है और बाद में कोई हादसा होता है तो संबंधित व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिल पाएगा। बाजार का पाइप मान्य नहीं है।

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